नगर निगम द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को आज सेवा सदन विधि लॉ कॉलेज में
संपति राजस्व कर जमा ना करने वाले बकायादारों पर कार्यवाही की जाएगी
बुरहानपुर:— नगर निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में बकाया करदाताओं के लिए विशेष छूट लाभ लेने हेतु नगर निगम द्वारा सेवा सदन विधि लॉ कॉलेज में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है
शासन के निर्देषानुसार शनिवार दिनांक 13 दिसंबर 2025 को नगर निगम द्वारा विधि सेवा सदन लॉ कॉलेज परिसर में आयोजित की जायेगी
नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक किया जायेगा । संपत्तिकर राजस्व कर एवं निजी जलकर के बकाया करदाताओ से करो की वसूली मे अधिभार/सरचार्ज मे छूट का लाभ प्रदान किया जावेगा। करो के अधिभार/सरचार्ज मे छूट का लाभ केवल दिनांक 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को ही लागु रहेगा।
सहायक आयुक्त रितेश पाटीदार ने बताया कि निकाय क्षेत्र में जो बड़े बकायादारों पर कर बकाया है वह नेशनल लोक अदालत में कर जमा करे अन्यथा निगम द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई कर उनकी संपत्ति कुर्की की कार्यवाही की जाएगी
अतः सभी बकाया करदाताओं को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा विशेष अभियान के तहत अधिभार / सरचार्ज मे मिलने वाली छूट का अधिक से अधिक लाभ लेवे ।
नगर निगम द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13


